पुरानी और उपयोग की गई कारों की बिक्री पर जीएसटी: संदेह और गलतफहमि

आर्यन प्रेम राणा, संस्थापक  #VRIGHTPATH

हाल ही में  आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी पुरानी और उपयोग की गई गाड़ियों की बिक्री पर एक समान 18% जीएसटी दर का प्रस्ताव रखा। पहले इन पर जीएसटी दर 5% से 28% के बीच भिन्न होती थी।

वित्त मंत्री ने समझाया, “मान लीजिए आपने ₹12 लाख में एक कार खरीदी और उसे ₹9 लाख में बेच दिया, तो ₹3 लाख पर 18% जीएसटी लागू होगा।” इस बयान ने कुछ भ्रम पैदा किया है, जिसमें कई लोगों ने इसे "घाटे पर कर लगाने" के रूप में गलत समझा है। इस गलतफहमी के कारण सोशल मीडिया पर कई अटकलें और भ्रम उत्पन्न हो गए हैं।


 चलिए आपके सभी संदेह और गलतफहमियों को दूर करते है।

यह नियम किन पर लागू होता है?

पुरानी गाड़ियों पर 18% जीएसटी केवल जीएसटी-पंजीकृत डीलरों पर लागू होता है—ऐसे व्यवसायों या कंपनियों पर जो पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करते हैं। इसमें Cars24, Spinny और अन्य इसी प्रकार की कंपनियाँ शामिल हैं।

उदाहरण:
यदि एक कार डीलर ₹10 लाख में एक पुरानी कार खरीदता है और उसे ₹12 लाख में बेचता है, तो ₹2 लाख के मुनाफे पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा।

खरीदारों के लिए इसका क्या मतलब है?

उपभोक्ताओं के लिए, जीएसटी-पंजीकृत डीलर से कार खरीदने पर कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है, क्योंकि अंतिम बिल में 18% जीएसटी शामिल होगा। हालांकि, यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य व्यक्ति से कार खरीदते या बेचते हैं (निजी बिक्री), तो यह जीएसटी लागू नहीं होगा।

क्या यह नया कर है?

नहीं, यह नया कर नहीं है। बदलाव सिर्फ जीएसटी दर में हुआ है। पहले कुछ पुरानी गाड़ियों पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सभी पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर एक समान 18% जीएसटी लागू होगा।

यदि मार्जिन नकारात्मक हो तो क्या होता है? क्या नुकसान पर जीएसटी लागू होता है?

नहीं, जीएसटी केवल मुनाफे पर लगाया जाता है। यदि बिक्री मूल्य और गाड़ी के अवमूल्यित मूल्य के बीच अंतर नकारात्मक है, तो जीएसटी नहीं देना होगा।


उदाहरण:

  • गाड़ी की खरीद मूल्य: ₹15 लाख
  • गाड़ी का अवमूल्यित मूल्य: ₹12 लाख
  • गाड़ी की बिक्री मूल्य: ₹10 लाख
  • मार्जिन: ₹10 लाख - ₹12 लाख = -₹2 लाख

इस स्थिति में, कोई जीएसटी देय नहीं होगा क्योंकि मार्जिन नकारात्मक है।

पुरानी गाड़ियों की जीएसटी दरों का संक्षिप्त इतिहास

  • 12 अक्टूबर 2017 तक: पुरानी गाड़ियों पर भारी 28% जीएसटी + सेस लागू था, जिससे उद्योग में काफी असंतोष था।
  • 13 अक्टूबर 2017: इस दर को घटाकर 18.2% कर दिया गया, जो उन गाड़ियों पर लागू होता था जो जीएसटी लागू होने से पहले खरीदी गई थीं।
  • 24 जनवरी 2018: एक नई अधिसूचना में वाहन प्रकार के अनुसार दर को 12% से 18% तक संशोधित किया गया, जो जीएसटी से पहले और बाद में खरीदी गई गाड़ियों दोनों पर लागू होती थी।

मुख्य बातें:

  • 18% जीएसटी केवल जीएसटी-पंजीकृत डीलरों पर लागू होता है, व्यक्तिगत लेनदेन पर नहीं।
  • जीएसटी मुनाफे पर लगाया जाता है, नुकसान पर नहीं।
  • पुरानी गाड़ियों पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।

हम  हैं कि इस लेख से पुरानी गाड़ियों पर 18% जीएसटी दर को लेकर उत्पन्न भ्रम दूर हो गया होगा। 

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इस लेख को साझा करें ताकि हर कोई पुरानी गाड़ियों पर जीएसटी के नियमों को समझ सके।

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